SBI ने ग्राहकों को किया अलर्ट! जल्द कर लें यह जरूरी काम नहीं तो खाता हो सकता है ब्लॉक

Wednesday, Jan 29, 2020 - 11:54 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर अलर्ट किया है। बैंक ने ग्राहकों से केवाईसी (Know Your Customer) पूरी करने के लिए कहा है। इसके लिए 28 फरवरी 2020 आखिरी तारीख तय की हैं। अगर कोई ग्राहक केवाईसी नहीं कराता हैं तो उसके बैंक खाते के ट्रांजेक्शन (लेन-देन) को रोक दिया जाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने सभी बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी को जरूरी बना दिया है।

KYC यानी (Know Your Customer) को साधारण हिंदी में परिभाषित करें तो कहेंगे कि कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी। केवाईसी कराना सभी के लिए जरूरी है। एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच KYC रिश्ते को मजबूत करता है। बिना केवाईसी निवेश मुमकिन नहीं है, इसके बगैर बैंक खाता भी खोलना आसान नहीं है।

क्या है मामला
SBI ने अपने ग्राहकों को SMS भेजकर अलर्ट करते हुए केवाईसी पूरी करने के लिए कहा है। SMS में कहा गया हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते में केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट किया जाना है।

नहीं निकाल पाएंगे पैसे
SBI ने कहा है कि कृपया नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी एसबीआई शाखा में जाकर संपर्क करें। केवाईसी पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है।

केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) डॉक्युमेंट – एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, केवाईसी के लिए व्यक्तियों के लिए (पहचान पत्र – जिसमें वही पता दिया हो जो पता खाता खोलने के फार्म में दिया हुआ है)

  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार पत्र/कार्ड
  • नरेगा (एनआरईजीए) कार्ड
  • पेंशन भुगतान आदेश
  • डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र
  • ऐसे जन प्राधिकरण संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र जो अपने द्वारा जारी पहचान पत्रों का रिकॉर्ड रखती हैं
  • पहचान पत्र का प्रमाण (सूची-1)
  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार पत्र/कार्ड
  • नरेगा (एनआरईजीए) कार्ड
  • पेंशन भुगतान आदेश
  • डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र
  • पैन (पी ए एन) कार्ड
  • जन प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान पत्र
  • यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसपर फोटो लगा हो
  • सरकार/सेना का पहचान पत्र
  • विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र

 
पते का प्रमाण (लिस्ट -2)

  • टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
  • बैंक खाता विवरण (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
  • मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र
  • बिजली का बिल (जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो)
  • राशन कार्ड
  • विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र
  • आयकर/सम्पदा कर मूल्यांकन आदेश
  • क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
  • पंजीकृत लीव & लाइसेन्स करार /सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां
  • विश्वविद्यालय/संस्था के हास्टल वार्डेन द्वारा, अपने यहां रहने वाले छात्र को जारी पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसपल/ डीन –छात्र कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो
  • छात्रों के मामले मे, यदि वे अपने नजदीकी संबंधी के साथ रह रहे हों तो उस संबंधी की घोषणा के साथ उनका पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र

अवयस्क (नाबालिग)
अगर अवयस्क 10 वर्ष से कम आयु का है तो खाता परिचालित करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र लिया जाएगा। अगर अवयस्क स्वयम खाता परिचालित करने लायक है तो पहचान पत्र तथा पता सत्यापन की वही प्रक्रिया जो किसी अन्य व्यक्ति के मामले मे लागू होती है।

jyoti choudhary

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