सैट ने RCom से संबंधित मामले में केयर रेटिंग्स पर जुर्माना घटाकर 10 लाख रुपए किया

Tuesday, Jun 15, 2021 - 05:39 PM (IST)

नई दिल्लीः प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से संबंधित मामले में केयर रेटिंग्स पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए एक करोड़ रुपए जुर्माने को घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। केयर रेटिंग्स पर यह जर्माना आरकॉम के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) को क्रेडिट रेटिंग देने में हुई खामियों के लिए लगाया गया गया था। न्यायाधिकरण ने हालांकि केयर रेटिंग्स पर सेबी कानून और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) नियम के उल्लंघन को उचित ठहराया। 

सैट के 9 जून के आदेश में हालांकि जुर्माना राशि को एक करोड़ रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सैट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह समय पर कार्रवाई नहीं करने और जांच-परख में कमी से संबंधित मामला है। हालांकि, हमारा विचार है कि इस मामले में एक करोड़ रुपए का जुर्माना कुछ अधिक, सख्त और मनमाना है तथा यह उल्लंघन के अनुरूप नहीं है।'' न्यायाधिकरण ने कहा कि यह मामला जांच-परख की कमी का है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में रेटिंग को घटाया नहीं गया। रेटिंग को कम किया गया लेकिन यह समयबद्ध तरीके से नहीं हुआ। सैट ने यह फैसला केयर रेटिंग्स की अपील पर सुनाया है। 

केयर रेटिंग्स ने सेबी के जुलाई, 2020 के एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश को सैट में चुनौती दी थी। सेबी ने उस पर यह जुर्माना आरकॉम के एनसीडी को रेटिंग देने में खामियों को लेकर लगाया था। यह मामला आरकॉम द्वारा फरवरी 2017 और मार्च 2017 में 375 रुपए की मूल राशि और 9.7 करोड़ रुपए के ब्याज के भुगतान में चूक से संबंधित है। मई, 2017 में केयर रेटिंग्स ने आरकॉम द्वारा जारी एनसीडी की रेटिंग को घटाकर चूक की श्रेणी में कर दिया था। 

jyoti choudhary

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