सेबी की पाबंदी के खिलाफ SAT ने खारिज की माल्या की अर्जी

Friday, Aug 11, 2017 - 05:41 PM (IST)

नई दिल्लीः मार्कीट रेग्युलेटर सेबी की ओर से खुद पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ विजय माल्या की अपील को सिक्युरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल (SAT) ने ठुकरा दिया है। SAT ने 21 दिनों को भीतर माल्या को सेबी के सामने पेश होने का भी आदेश दिया है। माल्या ने सेबी के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें मार्कीट रेग्युलेटर ने माल्या को शेयर मार्कीट से दूर रहने का आदेश दिया था।

SAT ने माल्या से कहा है कि वह या तो सेबी के सामने खुद पेश हों या फिर कानूनी तौर पर अधिकृत अपने किसी प्रतिनिधि को अगले 21 दिनों के भीतर पेश करें।  SAT के 21 पन्नों के आदेश के मुताबिक, जब तक यह पेशी नहीं होगी, तब तक सेबी उस मामले में कोई फैसला नहीं सुना पाएगा, जिसमें माल्या ने अपने खिलाफ लगी पाबंदी में सेबी से राहत देने की अपील की है। कथित तौर पर गलत तरीके से फंड डाइवर्जन के खिलाफ सेबी ने माल्या पर पाबंदी लगा थी। 

SAT ने अपने आदेश मे कहा कि माल्या पेश हों, ताकि सेबी इस मामले की सही से सुनवाई करे और अपना फैसला सुना सके। SAT के मुताबिक, अगर सेबी माल्या के जवाब से संतुष्ट हो तो उसके पास माल्या पर लगी पाबंदी को हटाने के कानूनी आधिकार है।

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