नहीं ठीक करवाया था रैफ्रीजिरेटर, अब सैमसंग करेगी कीमत वापस व देगी हर्जाना

Wednesday, May 09, 2018 - 09:51 AM (IST)

होशियारपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकर्ता को राहत देते हुए सैमसंग इंडिया इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि. नई दिल्ली व धर्मेंद्रा इलैक्ट्रॉनिक कोतवाली बाजार होशियारपुर को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के सैमसंग रैफ्रीजिरेटर के 1,13,000 रुपए की राशि, 15 हजार रुपए हर्जाना व 5 हजार रुपए केस के खर्चे के तौर पर 30 दिन के अंदर अदा करे।

क्या है मामला
बीरबल नगर होशियारपुर की गली नंबर 3 के निवासी रमन कुमार पुत्र अशोक कुमार ने फोरम समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया था कि उसने 6 अप्रैल 2017 को उक्त रैफ्रीजिरेटर धर्मेंद्रा इलैक्ट्रॉनिक से 1,13,000 रुपए में खरीदा था। यह बजाज फाइनांस लि. द्वारा फाइनांस किया गया था। याचिकाकर्ता ने रैफ्रीजिरेटर की लगभग पूरी किस्तें अदा कर दी थीं व 2 किस्तें देनी ही बाकी थीं। याचिकाकर्ता ने बताया कि रैफ्रीजिरेटर के दरवाजे पर हर समय नमी बनी रहती थी व बार-बार इसे साफ करना पड़ता था। उसने यह भी कहा कि डीलर ने रैफ्रीजिरेटर बेचते समय यह कहा था कि इसमें 5-6 लीटर ठंडा पानी रखा जा सकता था लेकिन हकीकत में इसमें डेढ़ लीटर पानी रखने की क्षमता थी। सारा मामला डीलर के नोटिस में लाया गया तो 25 मई 2017 को जॉब कार्ड बनाकर कंपनी ने सूचित किया कि रैफ्रीजिरेटर ठीक कर दिया गया है। इसके बाद 2 सितम्बर 2017 व 16 सितम्बर को भी सॢवस इंजीनियर ने चैकिंग की लेकिन रैफ्रीजिरेटर ठीक न हुआ।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम होशियारपुर के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य सुश्री हरविमल डोगरा ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को रैफ्रीजिरेटर की कीमत 1,13,000 रुपए वापस दी जाए। इसके साथ 15 हजार रुपए बतौर हर्जाना व 5 हजार रुपए केस के खर्चे के तौर पर 30 दिन के अंदर दिए जाएं। ऐसा न किए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ता को 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से याचिका दायर करने की तिथि 1 नवम्बर 2017 से ब्याज भी अदा करना होगा।

Supreet Kaur

Advertising