सैलरी-पेंशन दोनों एक साथ नहीं ले सकते रेग्युलेटरी बॉडीज के प्रमुखः सरकार

Wednesday, Jun 14, 2017 - 04:53 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र ने कहा है कि नियामक संस्थाओं के अध्यक्ष तथा सदस्य वेतन और पेंशन दोनों एक साथ नहीं ले सकते। वर्तमान नियमों के तहत किसी भी नियामक संस्था में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की तारीख से उन्हें केंद्र या राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा।

मिली थी शिकायतें
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने कहा, ऐसे मामलों में अधिकारी को पेंशन मिलनी शुरू हो गई होगी तो वर्तमान आदेश के मुताबिक पुन: नियुक्त पेंशनभोगी के वेतन से वह राशि काट ली जाएगी। शिकायतें मिली थी कि कुछ नियामक संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य वेतन के अतिरिक्त पेंशन भी ले रहे हैं, जिसके बाद यह निर्देश आया है।

वेतन कटौती का सामना करना पड़ेगा
डी.ओ.पी.टी. के एक अधिकारी ने कहा, वर्तमान आदेश के साथ अब ऐसे व्यक्तियों को वेतन में कटौती का सामना करना पड़ेगा। पेंशन की राशि उनके वेतन से काट ली जाएगी। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, केंद्रीय बिजली नियामक आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन एवं भत्तों को सरकारी वेतन प्रणाली से पृथक कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य नियामक संस्थाओं के अध्यक्षों तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्तों को भी इस प्रणाली से पृथक कर दिया जाएगा।

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