6 से 12 घंटे तक ATM से दोबारा नहीं निकाल पाएंगे पैसे, बदल सकता है यह नियम

Tuesday, Aug 27, 2019 - 11:44 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः देश में जैसे-जैसे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही एटीएम से होने वाली धोखाधड़ी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए दिल्ली स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी (SLBC) ने कुछ सुझाव दिए हैं जिसके तहत 2 एटीएम ट्रांजैक्शन के बीच में 6 से 12 घंटे का समय होना चाहिए। अगर इस सुझाव को मंजूरी मिल जाती है तो इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा।
बैंकों के अन्य सुझाव
इसका मतलब साफ है कि एटीएम के जरिए एक बार पैसे निकालने के बाद आप निर्धारित समय तक दोबारा पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बता दें कि इस योजना पर पिछले हफ्ते 18 बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक में चर्चा भी हुई थी। इसके अलावा बैंकों को दूसरे सुझाव भी दिए गए हैं।

  • अनधिकृत रूप से पैसे निकालने की कोशिश करने पर खाताधारकों को अलर्ट करने के लिए ओटीपी भेजा जा सकता है।
  • एटीएम के लिए सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का भी सुझाव दिया गया है। सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम ओबीसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक और केनरा बैंक में पहले से ही लागू है।


धोखाधड़ी रोकने में मिलेगी मदद
एटीएम के जरिए धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले रात के समय होते हैं, लगभग आधी रात से लेकर सुबह तक। दिल्ली स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी के संयोजक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के एमडी और सीईओ मुकेश कुमार जैन ने कहा कि इससे दो लेनदेन के बीच अंतराल आने से धोखाधड़ी कम हो सकती है।

बढ़ रहे हैं ATM फ्रॉड के मामले
साल 2018-19 के दौरान दिल्ली में 179 एटीएम फ्रॉड केस दर्ज किए गए। इस मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र से (233 एटीएम धोखाधड़ी के मामले) केवल कुछ कदम ही दूर है। हाल के महीनों में कार्ड की क्लोनिंग के मामले भी सामने आए हैं जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक शामिल थे। साल 2018-19 में देशभर में फ्रॉड के मामले बढ़कर 980 हो गए, इससे पहले साल इन मामलों की संख्या 911 थी।

Supreet Kaur

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