SC के लगाए नियम से पटाखा कारोबारियों को हुआ 8,000 करोड़ का नुकसान

Friday, Nov 09, 2018 - 11:46 AM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर कड़े नियम लागू किए जाने के कारण देश के 20,000 करोड़ रुपए के पटाखा कारोबार पर असर पड़ा है। इस बार पटाखा बिक्री में कमी है। पटाखा कारोबार को करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पटाखा निर्माताओं ने केंद्र सरकार से ‘हरित पटाखे’ के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और समग्र नीति लागू करने की मांग की है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पटाखों का देश भर में सालाना 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन बाजार में मंदी छा गई है। उन्होंने कहा कि पटाखे का कारोबार मौसमी होता है और दिवाली के दौरान ही 80 प्रतिशत सालाना बिक्री होती है। इस उद्योग से लाखों लोग जुड़े हैं, जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है। खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली-एन.सी.आर. क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के हरित पटाखा के आदेश के कारण 500 करोड़ रुपए का स्टॉक बेकार हो गया है। 

उधर, पूरे देश में दिवाली की बिक्री मात्रा के स्तर पर 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30,000 करोड़ रुपए की हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान, सजावट और उपहार वस्तुएं जैसे उपभोक्ता टिकाऊ माल, सूखे फल, मिठाई, नमकीन, रेडीमेड वस्त्र, बिस्किट, कन्फेक्शनरी सामग्रियां और एफ.एम.सी.जी. उत्पादों में अच्छा कारोबार हुआ।

jyoti choudhary

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