हर महीने 3 नहीं, एक रिटर्न भरनी होगीः अधिया

Monday, Jul 03, 2017 - 10:53 AM (IST)

नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) के बारे में चल रही 7 अफवाहों पर रैवेन्यू सैक्रेटरी हसमुख अधिया ने ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जी.एस.टी. से ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। इसके लागू करने की प्रोसैस पूरी तरह ट्रांसपेरैंट है। उन्होंने बताया कि हर महीने 3 बार नहीं सिर्फ एक बार रिटर्न फाइल करनी होगी।

1 प्र. जी.एस.टी. के तहत बिजनैस करने के लिए सभी इनवॉइस कम्प्यूटर या इंटरनैट पर ही जैनरेट करने होंगे? 
सच्चाई: नहीं, इनवॉइस मैनुअल भी जैनरेट किया जा सकेगा।

2 प्र. जी.एस.टी. के तहत बिजनैस करने के लिए हर वक्त इंटरनैट की जरूरत होगी? 
सच्चाई: नहीं, इंटरनैट की जरूरत सिर्फ  जी.एस.टी. के तहत मंथली रिटर्न फाइिंलग के दौरान होगी।

3 प्र. मेरे पास प्रोविजनल आई.डी. है लेकिन जी.एस.टी. के तहत बिजनैस करने के लिए फाइनल आई.डी. का इंतजार है?
सच्चाई: ऐसा कुछ नहीं है। प्रोविजनल आई.डी. आपका फाइनल जी. एस. टी. आई.एन. नंबर है, अपना बिजनैस स्टार्ट करें।

4 प्र. पहले जब मैं ट्रेड करता था वह जी.एस.टी. के दायरे से बाहर था। क्या मुझे बिजनैस करने के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? 
सच्चाई: आप अपना बिजनैस जारी रख सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि 30 दिनों के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।

5 प्र. जी.एस.टी. के तहत हर महीने 3 बार रिटर्न फाइल करनी होगी? 
सच्चाई: नहीं, सिर्फ  एक बार ही रिटर्न फाइल करनी होगी जिसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट डीलर फाइल करेगा जबकि बचे 2 पार्ट कम्प्यूटर खुद ही भर लेगा।

6 प्र. छोटे डीलर्स को भी रिटर्न फाइल करने के दौरान इनवॉइस के आधार पर पूरी डिटेल देनी होगी? 
सच्चाई: जो रिटेल बिजनैस (बी2सी) में हैं, उन्हें टोटल सेल्स की सिर्फ  समरी फाइल करनी होगी।

7 प्र. जी.एस.टी. के तहत नए रेट वैट की तुलना में ज्यादा होंगे? 
सच्चाई: यह सिर्फ  देखने में ज्यादा लग रहा है क्योंकि पहले एक्साइज ड्यूटी और दूसरे टैक्स छिपे हुए होते थे। जी.एस.टी. में इन सबको शामिल कर दिया गया है।

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