कोल्ड ड्रिंक में गंदगी निकलने से रैस्टोरैंट, बेव्रेज को 30,000 रुपए का जुर्माना

Tuesday, Jun 18, 2019 - 12:29 PM (IST)

नई दिल्लीः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने डी.एल.एफ. प्लेस, साकेत और कोका-कोला के डीलर करीम के रेस्तरां को कोल्ड ड्रिंक में गंदगी पाए जाने पर शिकायतकर्त्ता को 25,000 रुपए का भुगतान करने के बाद 5000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया।

फोरम में यह शिकायत शहर निवासी संजय शर्मा की तरफ से की गई थी। शिकायत में उसने बताया कि इस रेस्तरां से उसने अपने बच्चों के लिए एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। उसने सीलबंद इस बोतल में कुछ बाहरी वस्तु लटकती हुई देखी और उसने तुरंत बच्चों को बोतल खोलने से रोक दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसमें कुछ प्लास्टिक जैसा तैरता नजर आया। उसने रेस्तरां मालिक को बताया तो उसने कहा कि वह परचून विक्रेता है। न तो वह सप्लायर है और न ही वह पीने वाली कोल्ड ड्रिंक का उत्पादक है। उसने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। इस संबंधी कोका कोला वालों ने आगे अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि वह तो उत्पादक या विक्रेता में शामिल नहीं है।

हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्रेजस प्राइवेट लिमिटेड, जो कोका-कोला की सहायक इकाई है और वह इसलिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इस बोतल की निर्माता एक अलग कम्पनी ऐनरिच एग्रो फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। 

सभी के बयानों को रद्द करते हुए फोरम ने कहा कि इसे सेवाओं में कमी पाया गया है। उसने कहा कि कोका-कोला कम्पनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसका नतीजा यह निकलता है कि उत्पाद के ब्रांड नाम और ट्रेड मार्क के लिए कम्पनी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि उत्पादक इसलिए उपभोक्ता को 25,000 के अलावा मुकद्दमेबाजी के खर्च का 5,000 रुपया भी अदा करना होगा।
 

jyoti choudhary

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