घर खरीदारों को राहत, बिना रजिस्ट्रेशन भी शिकायत सुनेगा रेरा

Tuesday, Aug 14, 2018 - 01:22 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः महाराष्ट्र के उन घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है, जिनके प्रोजक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा में नहीं हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब महा-रेरा इनकी शिकायतों का भी निपटारा करेगा। इसके लिए महा-रेरा ने अपने सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव कर दिया है।

बता दें कि रेरा के सॉफ्टवेयर में शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य था। इसके चलते वैसे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में शिकायत नहीं की जा सकती थी, जिसका रजिस्ट्रेशन पहले से ना हो। लेकिन एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महा-रेरा को इसमें बदलाव करने के आदेश दिए थे।

रेरा नियम के मुताबिक जिन प्रोजक्ट में लोगों ने पजेशन ले लिया हो, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, भले उन्हें कंप्लिशन सर्टिफिकेट और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट ना मिले हों। लेकिन अब ऐसे प्रोजेक्ट के खरीदार भी रेरा के पास अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के।
 

Supreet Kaur

Advertising