गारंटी में रिपेयरिंग के वसूले पैसे, हुआ जुर्माना

Tuesday, Apr 18, 2017 - 10:58 AM (IST)

बरेली : सोनी कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सैंटर पर गारंटी के दौरान एल.ई.डी. टी.वी. रिपेयरिंग के लिए रुपए वसूलने पर कंज्यूमर फोरम ने जुर्माना लगाया है। फोरम ने आदेश दिया है कि कंपनी 1 माह के अंदर जुर्माना राशि चुका दे। ऐसा न करने पर 7 प्रतिशत सलाना ब्याज भी देना होगा।

क्या था मामला
भाषनगर थाना क्षेत्र के राजीव कालोनी निवासी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि उन्होंने 29 नवम्बर, 2009 को एक 22 इंच का एल.ई.डी. टी.वी. टंडन एंटरप्राइजेज बटलर प्लाजा से खरीदा था। एल.ई.डी. टी.वी. गारंटी पीरियड के दौरान कई बार खराब हुआ। इस दौरान जब भी उसकी रिपेयरिंग करवाने के लिए वह सोनी के ऑथराइज्ड सर्विस सैंटर गए तो उनसे रिपेयरिंग के बदले रुपए लिए गए। वर्ष 2015 में नरेन्द्र सिंह कोर्ट में वसूले गए बिल की रसीद प्रस्तुत नहीं कर सके लेकिन जब कोर्ट ने सर्विस सैंटर से पता किया तो पता चला कि उनका टी.वी. गारंटी पीरियड में कई बार खराब होने के कारण सर्विस सैंटर पर लाया गया था। बिल वसूलने के बारे में सर्विस सैंटर के संचालक ने बताया कि पुर्जे उपलब्ध नहीं थे जिस कारण नरेन्द्र से 8080 रुपए मांगे गए लेकिन उन्होंने 4000 रुपए ही दिए, बाकी पैसे नहीं देने पर उनका टी.वी.सर्विस  सैंटर पर ठीक नहीं किया गया और न पैसे वापस किए गए।

क्या कहना है कंज्यूमर फोरम का
इस पर कंज्यूमर फोरम ने कहा कि कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सैंटर ने शिकायतकत्र्ता से एल.ई.डी. टी.वी. की गारंटी होने के बावजूद पुर्जे नहीं होने का बहाना बनाकर पीड़ित से रिपेयरिंग के पैसे वसूले। सर्विस सैंटर को दोषी मानते हुए 4 हजार रुपए वापस करने के साथ 1000 रुपए शिकायत खर्च जुर्माना लगाया है।

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