यूनिटेक के फ्लैट खरीदारों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Wednesday, Aug 17, 2016 - 01:16 PM (IST)

नई दिल्लीः रियल एस्टेट कम्पनी यूनिटेक लिमिटेड को गुड़गांव के एक प्रॉजैक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उसे गुड़गांव के विस्टा प्रॉजेक्ट में फ्लैट खरीदारों को पैसे लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कम्पनी से कहा कि वह 34 निवेशकों के 15 करोड़ रुपए वापस करे।

 

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह निवेशकों की रकम वापस कर सके। पिछले सप्ताह कम्पनी के वकील ए एम सिंघवी ने जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की बेंच से कहा था कि अगर कम्पनी के पास पैसा होता तो वह फ्लैट और बिल्डिंग बनाकर ही दे देती लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तभी साफ कर दिया था कि कम्पनी को फ्लैट खरीदारों के पैसे वापस करने होंगे। कोर्ट ने तब रिफंड चाहने वाले खरीदारों से कहा भी था कि वह बिल्डर से कितना पैसा चाहते हैं, इसका ब्योरा दें लेकिन कुछ खरीदारों के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह पैसे वापस नहीं चाहते, बल्कि उन्हें फ्लैट चाहिए।

 

गौरतलब है कि यूनिटेक की गुड़गांव और नोएडा की आवासीय परियोजना के 2 दर्जन से ज्यादा खरीदारों ने बिल्डर द्वारा समय पर फ्लैट नहीं दिए जाने के खिलाफ उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में शिकायत कर दी थी। उपभोक्ता फोरम ने यूनिटेक को फ्लैट खरीदारों के पैसे ब्याज समेत लौटाने को कहा था। तब कम्पनी ने सुप्रीम कोर्ट में उपभोक्ता फोरम के आदेश को चुनौती दी और उसे यहां से भी झटका लगा।

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