फ्लैट खरीदारों को हर्जाना दे यूनिटेक, नहीं तो डायरेक्टरों को होगी जेल: SC

Friday, Jul 01, 2016 - 01:49 PM (IST)

नई दिल्लीः लगता है अब रियल एस्टेट कम्पनियों की मनमानी के दिन बीत गए क्योंकि अब विभिन्न प्राधिकरणों और अदालतों से घर खरीदारों के पक्ष में फैसले आने लगे हैं। ताजा मामला नोएडा की बरगंडी सोसायटी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोसायटी में फ्लैट खरीदारों को पजेशन देने में नाकाम रहने पर रियल एस्टेट कम्पनी यूनिटेक को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 12 अगस्त तक फ्लैट खरीदारों को हर्जाने की राशि नहीं दी गई तो यूनिटेक डायरेक्टरों को जेल जाना होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि यूनिटेक नोएडा में फ्लैट खरीदारों को 12 अगस्त तक 5 करोड़ रुपए का अंतरिम हर्जाना चुका दे वरना उनके डायरेक्टर्स जेल जाने को तैयार रहें।

 

दरअसल, नोएडा की बरगंडी सोसायटी में फ्लैट खरीदारों को पजेशन देने में नाकाम रहने पर NCDRC ने यूनिटेक को निर्देश दिया था कि वह खरीदारों को हर्जाना दे। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के इसी निर्देश पर सख्ती बरतते हुए यूनिटेक को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।

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