निवेशकों, रियल्टी कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए रेइट का मसौदा पत्र जारी

Tuesday, Jul 19, 2016 - 02:08 PM (IST)

नई दिल्लीः निवेशकों और रियल एस्टेट कम्पनियों के लिए रेईट को और अधिक आकर्षक बनाने के मकसद से बाजार नियामक सेबी ने संबद्ध पक्ष के बीच सौदों के लिए सरल नियमों का आज प्रस्ताव किया। साथ ही इन ट्रस्टों को निर्माणधीन संपत्तियों में और निवेश की अनुमति दी।  

 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रेइट (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) के लिए विशेष उद्देश्यीय इकाई में निवेश से संबंधित पाबंदियों को हटाने का भी प्रस्ताव किया।   प्रस्ताव के तहत रेइट द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं में 20 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति होगी जो फिलहाल अधिकतम 10 प्रतिशत है। परामर्श पत्र के अनुसार इसके अलावा, न्यूनतम सार्वजनिक होल्डिंग नियमों के अनुपालन से संबंधित प्रावधानों को भी आसान बनाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही न्यासियों की एसोसिएट इकाइयों द्वारा निवेश से जुड़े नियम को सरल बनाने की बात कही गई है।  

 

सेबी के निदेशक मंडल ने रेइट नियमनों में संशोधन को लेकर परामर्श पत्र जारी करने के प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी दी। सेबी ने परामर्श पत्र पर 7 अगस्त तक टिप्पणी मांगी है और सभी संबद्ध पक्षों के सुझाव लेने के बाद अंतिम रूप से नियमों को तैयार किया जाएगा। सेबी ने रेइट नियमन 2014 में अधिसूचित किया। इसके तहत एेसे ट्रस्ट के गठन तथा सूचीबद्धता की अनुमति दी गई। हालांकि, विकसित देशों में इस प्रकार के ट्रस्ट काफी लोकप्रिय हैं लेकिन यहां अब तक एेसा एक भी ट्रस्ट स्थापित नहीं हुआ। निवेशक इसे और आकर्षक बनाने के लिए कर छूट समेत अन्य कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

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