घर मुहैया कराने में हुई देरी तो बिल्डर चुकाएंगे कीमत!

Monday, Oct 31, 2016 - 11:40 AM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार 31 अक्तूबर (सोमवार) से रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट) ऐक्ट के नियम जारी कर सकती है। इन नियमों के लागू होने के बाद ग्राहकों को देर से घर मुहैया कराने की स्थिति में बिल्डर्स को 12 प्रतिशत का ब्याज देना होगा। नियमों के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रियल एस्टेट के सेक्टर में ग्राहकों को बिल्डरों की मनमानी और धोखाधड़ी से बड़ी राहत मिलेगी।

ये नियम सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार, दमन-दीव, नगर हवेली और लक्षदीप में लागू होंगे। शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में ये नियम करीब एक महीने के वक्त के बाद लागू होंगे। यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और गोवा जैसे राज्य भी जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में ही ड्राफ्ट के नियमों को जारी कर दिया था और जनता से उन पर सलाह मांगी थी। दक्षिणी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल भी नियम जारी और लागू करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों से जल्द ही कानून में बताए गए निर्देशों के मुताबिक नियम तय करके नोटिफिकेशन जारी करने के कह दिया है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर राज्य सरकारें केंद्र के नोटिफिकेशन को मॉडल ऐक्ट के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जगहों पर डिवेलपमेंट अथॉरिटीज के साथ विचार-विमर्श कर रही है, ताकि जल्द से जल्द नियमों को लागू किया जा सके।

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