नहीं दी RD खाते की राशि, अब सहारा इंडिया देगी 2.50 लाख रुपए

Sunday, Sep 22, 2019 - 10:32 AM (IST)

कुरुक्षेत्र: आर.डी. स्कीम की मैच्योरिटी अवधि के बाद उपभोक्ता को पूरी राशि देने से इन्कार करना सहारा इंडिया परिवार को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता झगड़ा निपटारा फोरम ने कम्पनी और उसके एजैंट को 2.50 लाख रुपए शिकायतकत्र्ता को अदा करने का हुक्म दिया है।

क्या है मामला 
सचिन ललित पुत्र अशोक कुमार निवासी सौदागरन मोहल्ला थानेसर ने एजैंट नरेश कुमार के माध्यम से 11 फरवरी 2013 को सहारा इंडिया परिवार की मेन रोड स्थित स्थानीय ब्रांच में आर.डी. खाता खोला था, जिसके लिए उसे हर महीने 3000 रुपए 5 साल तक जमा करवाने थे। ब्रांच मैनेजर और एजैंट नरेश कुमार ने भरोसा दिलाया था कि इस स्कीम में 5 साल बाद उसे 2.30 लाख रुपए मिलेंगे। उसने लगातार 5 साल तक सहारा इंडिया परिवार के आर.डी. खातों में 1.80 लाख रुपए जमा करवा दिए थे जिसकी सारी प्रविष्टि पासबुक में दर्ज थी। मैच्योरिटी अवधि के बाद जब उसने कम्पनी को स्कीम के अंतर्गत 2.30 लाख रुपए देने के लिए कहा तो कम्पनी वाले टाल-मटोल करते रहे। इस दौरान उसने कई बार अधिकारियों और एजैंट नरेश कुमार को भी राशि जारी करने की अपील की परन्तु उन्होंने कोई परवाह नहीं की तथा आखिर में पैसे देने से साफ इन्कार कर दिया। हालांकि कम्पनी को 19 मई 2018 को लीगल नोटिस भी भेजा गया था। परेशान होकर शिकायतकत्र्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने 
जिला उपभोक्ता झगड़ा निपटारा फोरम की प्रधान नीलम कश्यप ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि कम्पनी और एजैंट 45 दिनों के भीतर पीड़ित को 2.30 लाख रुपए, मानसिक परेशानी के एवज में 10,000 और अदालती खर्च के तौर पर 10,000 रुपए अदा करें। 

jyoti choudhary

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