दिवालिया हो रही है RCom, मुकेश अंबानी चाह कर भी नहीं कर पाएंगे छोटे भाई की मदद

Thursday, May 17, 2018 - 09:46 AM (IST)

नई दिल्लीः नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एन.सी.एल.टी. ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के खिलाफ  बैंकरप्सी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यानी कि आरकॉम दिवालिया हो रही है। एन.सी.एल.टी. के इस फैसले से अनिल अंबानी की उस मुहिम को धक्का लगा है जिसके तहत वह आरकॉम के वॉयरलैस एसैट्स को अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली जियो इन्फोकॉम को 18,000 करोड़ में बेचना चाहते थे।

आरकॉम को कर्ज से बचाने के लिए मुकेश और अनिल अंबानी की कम्पनियों के बीच यह डील हो रही थी। हालांकि अब लग रहा है कि मुकेश अंबानी चाह कर भी छोटे भाई की मदद नहीं कर पाएंगे। खुद को कन्सॉलिडेट करने के लिए कम्पनी ने एयरसैल के साथ मर्जर की कोशिश भी की। हालांकि यह कोशिश भी बेकार साबित हुई। इसके बाद कम्पनी ने अपना कस्टमर बिजनैस बंद कर बी टू बी श्रेणी में बने रहने का फैसला किया। आरकॉम ने पिछले साल दिसम्बर में अपना स्पैक्ट्रम, टावर, ऑप्टिकल फाइबर और स्विचिंग नोड्स बेचने की डील साइन की थी। यह कदम कर्ज को कम करने के लिए उठाया गया था। मगर एन.सी.एल.टी. के आदेश ने इस डील पर प्रश्रचिन्ह लगा दिए हैं।

45,000 करोड़ के कर्ज में डूबी है आरकॉम 
कभी देश की दूसरी सबसे बड़ी टैलीकॉम कम्पनी का ओहदा रखने वाली आरकॉम इस समय बुरी तरह से कर्ज के संकट से जूझ रही है। इस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जियो की मार्कीट में एंट्री के बाद शुरू हुए कड़े कम्पीटीशन के सामने कम्पनी टिक नहीं पाई और इसे 2017 के आखिरी तक अपना वायरलैस बिजनैस बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

NCLT ने स्वीकार की एरिक्सन की याचिका 
आरकॉम के खिलाफ  बैंकरप्सी के लिए स्वीडन के टैलीकॉम इक्विपमैंट मेकर एरिक्सन ने एन.सी.एल.टी. का दरवाजा खटखटाया था। एरिक्सन की ओर से 3 याचिकाएं दायर की गई थीं और तीनों को एन.सी.एल.टी. ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि एरिक्सन का आरकॉम पर लगभग 1,150 करोड़ रुपए बकाया है। इसी की वसूली के लिए स्वीडिश कम्पनी ने यह याचिका दायर की थी।

ऑरकाम के पास क्या है ऑप्शन 
फिलहाल आरकॉम एन.सी.एल.टी. के इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकती है। अगर यहां उसे राहत मिलती है तो अनिल अंबानी की कम्पनी मुकेश अंबानी की कम्पनी के साथ डील फाइनल कर सकती है।  

Supreet Kaur

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