RBI का ऐतिहासिक फैसला, समय से पहले ऋण भुगतान पर शुल्क नहीं ले सकते बैंक

Saturday, Aug 03, 2019 - 04:51 PM (IST)

नई दिल्लीः रिजर्व बैंक (RBI) ने व्यक्तिगत लेनदारों से समय से पहले कर्ज चुकाने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा वसूले जाने वाले दंड पर रोक लगा दी है। RBI ने अधिसूचना जारी कर कहा, NBFC कारोबारी उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए व्यक्तिगत तौर पर लिए गए फ्लोटिंग दर लोन को समय से पहले चुकाने पर शुल्क (Foreclosure charges) या दंड नहीं लेंगे।

हालांकि, RBI ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नए नियम कब से प्रभावी होंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित नियमों को अद्यतन किया गया है। उल्लेखनीय है कि मई, 2014 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को बंधक ऋण पर ऐसे शुल्क लगाने से प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, वे पर्सनल लोन जैसे बिना गारंटी वाले लोन पर शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

होम और ऑटो लोन लेने वालों को मिलेगी बड़ी राहत
केंद्रीय बैंक की इस अधिसूचना से होम और ऑटो लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। कई बार उपभोक्ता पूरा लोन एक साथ चुकाकर ब्याज बचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए लगने वाला शुल्क इतना अधिक होता था कि अधिकतर उपभोक्ता अपना मन बदल देते थे।

NBFC कंपनियों के सामने नकदी का संकट
यह आदेश ऐसे समय आया है जब एनबीएफसी संकट से गुजर रही हैं। नकदी की कमी समस्या बनी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक एनबीएफसी का संकट और गहरा हो सकता है। हालांकि, इसका दूसरा पहलू भी है। फोरक्लोजर चार्ज हटने से लोन की मात्रा में इजाफा भी हो सकता है।

jyoti choudhary

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