RBI ने इंडसइंड बैंक पर लगाया जुर्माना, नियमों के उल्लंघन का आरोप

Thursday, Dec 14, 2017 - 12:23 PM (IST)

मुंबईः रिजर्व बैंक ने इनकम कैटिगरी नॉर्म्स के उल्लंघन मामले में इंडसइंड बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आर.बीआई. की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग लोन और नॉन फंड आधारित लिमिट पर केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन पाए जाने के बाद यह पेनल्टी लगाई गई है। 

आर.बी.आई. ने बताया कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट और बाकी संबंधित दस्तावेजों के आधार पर 10 अगस्त 2017 को बैंक को नोटिस जारी किया गया। इसमें बैंकों से पूछा गया कि आर.बी.आई. की तरफ से जारी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर क्यों न उन पर पेनल्टी लगाई जाए। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद निजी सुनवाई में मौखिक आधार पर कही गई बातों और पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किए जाने के मामले में 3 करोड़ की पेनल्टी लगाने का फैसला किया।  आरबीआई ने अपने बयान में यह भी कहा, 'यह कार्रवाई रेग्युलेटरी कंप्लायंस में कमियों के आधार पर है और इसका इरादा किसी ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी या बैंक के कस्टमर्स के साथ किए गए समझौते पर शिकंजा कसना नहीं है।'

रिजर्व बैंक ने इक्विटीज मार्केट्स के बंद होने के बाद इस पेनल्टी का ऐलान किया। इंडसइंड बैंक के शेयर 0.4 फीसदी की गिरावट के साथ 1,642 करोड़ रुपए पर बंद हुए।  इस घटनाक्रम से पहले रिजर्व बैंक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बनाया था, जिसका ऑपरेशंस 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ था। इसका मकसद बैंकों के परफॉर्मेंस पर नजर रखना है। चूंकि आरबीआई का हर डिपार्टमेंट नियमों के उल्लंघन के लिए बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता है, लिहाजा अब इसे सेंट्रलाइज कर एक डिपार्टमेंट में बनाने का प्रस्ताव है।

Advertising