RBI ने चेक से पैसों के लेन-देन का सिस्टम बदला, लागू होंगे नए नियम
Thursday, Aug 06, 2020 - 02:23 PM (IST)
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग के नियमों में बदलाव किया है। चेक भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और चेक लीफ से छेड़छाड़ से होने वाली धोखाधड़ी को कम करने के लिए आरबीआई ने नया सिस्टम पेश किया है। आरबीआई ने 50 हजार रुपए या उससे अधिक से सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे (Positive Pay) सिस्टम शुरू किया है। नए सिस्टम से अब चेक जारी करने के समय उसके ग्राहक द्धारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक को भुगतान बैंक के भुगतान के लिए संपर्क किया जाएगा। इस सिस्टम से देश में जारी किए गए कुल चेक की वैल्यूम और वैल्यू के आधार पर क्रमशः लगभग 20% और 80% पर कवर करेगा। RBI ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे करेगा काम?
पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay system) के तहत, लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले खाताधारक द्वारा जारी किए गए चेक का विवरण जैसे चेक नंबर, चेक डेट, Payee नाम, खाता नंबर, रकम आदि के साथ-साथ चेक के सामने और रिवर्स साइड की फोटो के साथ साझा करना होगा। लाभार्थी जब चेक को इनकैश करने के लिए जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे के जरिए प्रदान किए गए चेक डिटेल्स की तुलना की जाएगी। अगर डिटेल्स मेल खाएंगे तभी चेक क्लीयर होगा।
ब्याज दरों में कोई बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन को देखते हुए 2 बार में ब्याज दरों में 1.15 फीसदी की कटौती की है।