RBI का निर्देश, नई करेंसी का रिकॉर्ड रखें बैंक

Tuesday, Dec 13, 2016 - 04:56 PM (IST)

नई दिल्लीः आयकर विभाग और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर ऊंचे मूल्य के नोट जब्त किए जाने के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने बैंकों को नए नोटों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश जारी किया है।

रिकॉर्ड रखने के लिए होनी चाहिए उचित प्रणाली
केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह महसूस किया जा रहा है कि करेंसी चेस्ट द्वारा जारी इन नोटों का रिकॉर्ड रखने के लिए उचित प्रणाली होनी चाहिए। इसी के मद्देनजर बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे करेंसी चेस्ट के स्तर तथा शाखा स्तर पर उंचे मूल्य के नोटों का रिकॉर्ड रखें। दिन के अंत में जारी किए गए नोटों के रिकॉर्ड पर संयुक्त कस्टोडियन और शाखा प्रबंधक द्वारा दस्तखत किए जाएं।

पहले पुराने नोटों का हिसाब रखने का दिया गया था निर्देश
इस संबंध में कुछ दिन पहले वित्‍त मंत्री अरुण जेतली ने बैंकों से नए-पुराने सभी नोटों का बारीकी से हिसाब रखने के निर्देश दिए थे। लिखित निर्देशों में कहा गया था कि पुराने नोटों के बदले में नए नोटों का पूरा हिसाब रखा जाना चाहिए। इन सब का प्रतिदिन हिसाब रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद से बड़ी संख्‍या में नए नोट भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस बैंक से और कैसे इतनी बड़ी संख्‍या में नोटों की अदला-बदली हो रही है।

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