RBI ने दिया पुराने नोट बदलने का एक और मौका, पढ़ें पूरी खबर

Sunday, Jan 01, 2017 - 02:57 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने पुराने नोट बदलने का एक ओर मौका दिया है। यह मौका उन लोगों के लिए है जो निर्धारित समय सीमा के वक्त विदेश में थे। इसके अलावा एन.आर.आई. नागरिकों को भी नोट बदलने के लिए नई समय सीमा दी गई है। 

आर.बी.आई. के आदेश के अनुसार जो भारतीय नागरिक 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश यात्रा पर थे वे 31 मार्च 2017 तक और एन.आर.आई. 30 जून 2017 तक पुराने नोट बदल सकते हैं। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2016 को बैंक में पुराने नोट जमा कराने का अंतिम दिन था।

आर.बी.आई. गवर्नर ने साफ किया कि अप्रवासी भारतीय को फेमा कानून के तहत ही पुराने नोट बदलने की छूट होगी। गौरतलब है कि फेमा कानून के तहत अप्रवासी भारतीयों को 25,000 रुपए तक की राशि ही विदेशों में ले जाने की छूट है।

आर.बी.आई. ने कहा कि नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल अपनी निजी क्षमता में इस अवधि के दौरान एक बार कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा कि वे अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है।

सिर्फ 5 जगहों पर बदलेंगे नोट
आर.बी.आई. ने कहा कि इस मामले में कोई थर्ड पार्टी मान्य नहीं होगी यानी जिसका पैसा है उसी को नोट बदलवाने जाना पड़ेगा। बैंक ने कहा कि जो लोग पुराने नोट लेकर बैंक आएंगे उनकी धनराशि उनके के.वाई.सी. वाले बैंक अकाऊंट में जमा कर दी जाएगी यह सुविधा सिर्फ मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर स्थित आर.बी.आई. बैंक कार्यालयों में ही मिलेगी।

आर.बी.आई. ने यह भी कहा कि जो भारतीय नागरिक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बंगलादेश में रहते हैं उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को आर.बी.आई. निर्धारित समय सीमा के अंदर नोट बदलने से मना करता है तो वह 14 दिन के भीतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ आर.बी.आई. को संपर्क कर सकता है।

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