पुराने नोट जमा कराने पर RBI का यू-टर्न

Wednesday, Dec 21, 2016 - 01:31 PM (IST)

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)  ने बंद किए जा चुके पुराने नोटों को 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कराने के लिए लगाई गई कड़ी शर्तें 2 दिन बाद ही वापस ले ली हैं। अब के.वाई.सी. वाले खातों में बिना किसी पूछताछ के कितनी भी रकम जमा कराई जा सकेगी। 

केंद्रीय बैंक ने आज एक नई अधिसूचना जारी कर कहा कि अब ये शर्तें ‘अपने ग्राहक को जानो’ (के.वाई.सी.) पूरा कर चुके खातों पर लागू नहीं होंगी। इससे पहले 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना में उसने कहा था कि 30 दिसंबर तक पुराने नोटों के माध्यम से 5000 रुपए से ज्यादा जमा कराने पर लोगों को लिखित में बताना होगा कि उन्होंने अब तक ये नोट जमा क्यों नहीं कराए। उनके जबाव को ऑडिट के लिए बैंक के रिकॉर्ड में रखे जाने की हिदायत दी गई थी। 5000 रुपए या इससे कम जमा कराने पर कोई शर्त नहीं थी लेकिन यह भी कहा गया था कि जैसे ही किसी खाते में पुराने नोटों के माध्यम से 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कुल राशि 5000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो उस स्थिति में भी जमाकर्ता को जवाब देना होगा।  

माना जा रहा है कि इस प्रावधान पर विपक्षी दलों के विरोध तथा जनता की व्यापक नाराजगी के मद्देनजर रिजर्व बैंक को नियम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आर.बी.आई. ने आज जारी अधिसूचना में कहा, 'उपरोक्त नियम की समीक्षा के बाद हम यह सलाह देते हैं उक्त सर्कुलर के सब पैरा एक और दो के.वाई.सी. पूरा कर चुके खातों पर लागू नहीं होंगे।'

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