ट्रेन में गहने चोरी होने पर रेलवे देगा 4.45 लाख रुपए

Sunday, Sep 23, 2018 - 12:34 PM (IST)

बेंगलुरु:  दक्षिण-पश्चिमी रेलवे को एक महिला यात्री के सामान की निगरानी और सुरक्षा नहीं करने के चलते 4.45 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को 6 हफ्ते में महिला को इस रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है। 

क्या है मामला 
मैसूर की रहने वाली रोमिला देवी (50) ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने पति, बेटी और सास के साथ राजस्थान में एक शादी में शामिल होने जा रही थी। वे लोग गरीब नवाज एक्सप्रेस के एस-10 कोच में बैठे थे। अचानक उनके ऊपर की बर्थ पर बैठा एक युवक नीचे कूदा और महिला की बगल में पड़ा हैंड बैग उठा कर भाग गया। उस हैंड बैंग में 90,000 रुपए कीमत के 488 ग्राम सोने के गहने और कैश था। उन लोगों ने चोर का पीछा किया, लेकिन तब तक वह बहुत आगे जाकर ट्रेन से कूद गया। उन लोगों ने इमरजेंसी चेन खींची और ट्रेन रुकवा कर टी.टी.ई. से इसकी शिकायत की। टी.टी.ई. ने महिला की शिकायत पर कहा कि वारदात के 30 दिनों के अंदर जीआरपी में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही, टी.टी.ई. ने उनसे यात्रा जारी रखने को कहा, क्योंकि बाकी यात्रियों को समस्या हो रही थी। जीआरपी ने करीब 6 दिनों की भाग-दौड़ के बाद महिला की शिकायत दर्ज की। जब जीआरपी ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की, तो रोमिला ने 27 नवंबर 2014 को कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। 

यह कहा फोरम ने
2014 से चले आ रहे केस का फैसला अब आया। रेलवे ने फोरम में जवाब दिया कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को ट्रेन में चढ़ाने के लिए चेन खींची थी, चोरी जैसी कोई घटना नहीं हुई। कोर्ट ने महिला के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दक्षिण-पश्चिम रेलवे को रोमिला देवी को 4.45 लाख रुपए का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया। 

jyoti choudhary

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