अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होगी बंद

Friday, Aug 17, 2018 - 02:05 PM (IST)

गाजियाबादः अवैध कॉलोनियों की जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री बंद करने के जीडीए वीसी के निर्देश को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने मानने से इनकार कर दिया है। एआईजी स्टांप मेवालाल पटेल की तरफ से जीडीए वीसी को भेजे गए जवाब में कहा गया कि रजिस्ट्री पर रोक लगाना यूपी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन है, साथ ही ऐसी कोई व्यवस्था एक्ट में नहीं है। ऐसे में रजिस्ट्री को बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस मामले में स्टांप विभाग की आईजी मिनिस्ती एस. को भी रिपोर्ट भेज दी है। 

क्या है मामला
22 जुलाई को मिसलगढ़ी क्षेत्र के आकाश नगर में बनी एक अवैध मल्टीस्टोरी बिल्डिंग गिर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद से जीडीए वीसी रितु माहेश्वरी ने अवैध कॉलोनियों में बनीं मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों को निशाने पर ले लिया है। इसी के चलते 8 अगस्त को जीडीए वीसी ने स्टांप विभाग के एआईजी मेवालाल पटेल को पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया था कि स्टांप विभाग अवैध कॉलोनियों की उन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करना बंद करे, जिनका नक्शा जीडीए से पास नहीं है। ज्ञात हो कि रितु माहेश्वरी के पास डीएम का भी चार्ज है, मगर उन्होंने रजिस्ट्री बंद करने का निर्देश डीएम होने के नाते नहीं बल्कि जीडीए वीसी होने के नाते दिया था। इस आदेश को चलते एक दिन केवल चार घंटे के लिए रजिस्ट्री का काम रोका गया। इसके बाद से हर रोज रजिस्ट्री हो रही है।

शासन को दी जानकारी
अवैध कॉलोनियों की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बंद करने को लेकर चल रहे विवाद की जानकारी शासन तक पहुंच गई है। एआईजी स्टांप मेवालाल पटेल की तरफ से जीडीए वीसी को लिखित में जवाब भेजने के साथ-साथ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आईजी मिनिस्ती एस. को भी रिपोर्ट भेज दी गई है। आईजी को जीडीए वीसी की तरफ से लिखे गए पत्र और इसके बाद के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है।
 

jyoti choudhary

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