बेनामी प्रॉपर्टी लॉ 1 नवम्बर से होगा प्रभावी

Saturday, Oct 29, 2016 - 01:02 PM (IST)

नई दिल्ली: बेनामी डील्स को रोकने के लिए बनाया गया नया लॉ 1 नवम्बर से प्रभाव में आ जाएगा। इस लॉ के तहत बेनामी डील्स में लिप्त पाए जाने पर 7 वर्ष की सजा और फाइन का प्रोविजन किया गया है। 

ब्लैकमनी की बुराई को रोकने के लिए संसद ने अगस्त में बेनामी डील्स (निषेध) लॉ पारित किया है। हालांकि फाइनांस मिनिस्टर अरुण जेतली ने इस लॉ को पारित करवाते समय यह आश्वासन दिया था कि वास्तविक धार्मिक ट्रस्टों को इस लॉ के दायरे से बाहर रखा जाएगा। बताते चलें कि इसके प्रभाव में आने के बाद मौजूदा बेनामी डील्स (निषेध) लॉ-1988 का नाम बदलकर बेनामी प्रॉपर्टी लेन-देन लॉ-1988 कर दिया जाएगा। मौजूदा लॉ में जहां बेनामी डील्स करने के मामले में 3 वर्ष तक की सजा और फाइन का प्रोविजन है जबकि नए अमैंडमैंट लॉ में 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

इस लॉ के तहत एक अपीलीय व्यवस्था भी रखी गई है। इसमें ऐसे मामलों के निपटारे के लिए जस्टिस अथॉरिटी और एपीलेट ट्रिब्यूनल होगा। 

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