प्रापर्टी अपने नाम होने के बाद मां-बाप को तंग किया तो...

Wednesday, Apr 20, 2016 - 12:43 PM (IST)

चंडीगढ़ः प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद अगर आपने अपने बुजुर्ग मां-बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला तो आप उस प्रॉपर्टी पर आप हक नहीं जमा पाएगी। पिता अपनी औलाद या अपने खून के रिश्ते में आने वाले किसी सदस्य को दी हुई प्रॉपर्टी उनके प्रताड़ना होने पर कभी भी वापस ले सकते हैं। समाज कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित विभागों में नियम लागू करने के लिए लिखा है।

 

मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की प्रॉपर्टी स्थानांतरित करने पर धारा 23 का जरूर ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नाम करवाते समय यानी डीड करवाते समय यह उल्लेख करना जरूर है कि वह अपने बेटे, पौत्र या अन्य को इस शर्त पर जमीन दे रहा है कि वह उसका जीवन भर भरण पोषण, सभी तरह की जरूरतें सहूलियतें एवं शारीरिक जरूरतों की आपूर्ति करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो कभी भी अपनी जमीन वापस ले लेने का अधिकार रखेंगे।

 

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत जमीन जायदाद वापस ले सकते हैं। इस नियम के तहत ट्रांसफर की गई जमीन या जायदाद, गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी या अथवा बिना पैसे नाम करवाई गई जायदाद अपने नाम वापस ट्रांसफर हो सकती है।

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