1 अक्टूबर से नई MRP पर मिलेंगे प्रोडक्ट्स

Monday, Sep 25, 2017 - 02:26 PM (IST)

नई दिल्ली: 1 अक्टूबर से दुकानदार पुराने खुदरा मूल्य यानि एम.आर.पी. पर सामान नहीं बेच सकेंगे। 30 सितंबर को सरकार की ओर से दी गई पुराने सामान बेचने की समय सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में अगले महीने से दुकान पर नए एम.आर.पी. का सामान ही बेचा जाएगा। ये नए दाम जी.एस.टी. के बाद सामानों की कीमतों में आए बदलाव के आधार पर होंगे। अगर दुकानदारों के पास पुराने रेट वाला स्टॉक पाया जाता है तो वह जब्त हो सकता है।

समय सीमा बढ़ने की उम्मीद कम
उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक पुराने एम.आर.पी. के साथ नए रेट का स्टिकर लगाकर सामान बेचने को जो छूट दी जा रही है उसके आगे बढ़ने की उम्मीद कम है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोई आयातक या कंपनी इसके लिए आवेदन करता है तो उसके केस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उस तक इस छूट पर विचार हो सकता है। गौरतलब है कि जुलाई में जी.एस.टी. लागू होने के बाद कंपनियों को पुरानी एम.आर.पी. का माल खत्म करने के लिए तीन महीने यानि 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। इस निर्देश के साथ सरकार का मानना था कि बाजार में पुरानी एम.आर.पी. का सामान बेचने के लिए तीन महीने का समय काफी है।

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