मुनाफाखोरी निरोधक दिशा निर्देश जल्द: CBEC

Thursday, Jan 25, 2018 - 10:49 AM (IST)

नई दिल्लीः केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) के वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) सदस्य महेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार मुनाफाखोरी निरोधक दिशा निर्देश को अंतिम दे रही है और शीघ्र ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। सिंह ने यहां पीएचडी चैम्बर द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि मुनाफाखोरी निरोधक कानून के प्रभावी होने के बाद इससे जीएसटी की घटी हुई दरों का लाभ अंतिम उपभोक्ता को दिया जाएगा। इस दिशा निर्देश से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मुनाफाखोरी निरोधक अधिकारी उन लोगों से निपट सकेंगे जो नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं और निहित स्वार्थ के कारण जीएसटी कम होने का लाभ उपभोक्ता को नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी निरोधक उपाय अस्थायी है और आगे चलकर जैसे ही जीएसटी के क्रियान्वन में स्थिरता आएगी मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण समाप्त हो जाएगा। सिंह ने कहा कि ई-वे बिल की बाधाओं को दूर किया जाएगा। इस संबंध में जीएसटी के अधिकारी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ई -वे बिल एक नई अवधारणा है इसलिए इसे लागू करने में समस्या आ सकती हैं।

उन्होंने कहा कि यह एक फरवरी से लागू हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी एक जून 2018 से ई-वे बिल को लागू करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ई वे बिल को लागू किए जाने से ‘नाकाबंदी’ नहीं होगी और इससे सामान का राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आना-जाना सहज रूप से सुनिश्चित होगा। इससे छोटे व्यापारियों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखे गए सामानों पर राहत मिलेगी। 

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