गलत बिल भेजने पर पावरकॉम को 4000 रुपए जुर्माना

Friday, Apr 28, 2017 - 10:16 AM (IST)

कपूरथला: पी.एस.पी.सी.एल. (पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लि.) बिजली उपभोक्ता को गलत बिल भेजने पर उसे परेशान करने के एवज में  उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम कपूरथला ने हर्जाने के तौर पर 4000 रुपए जुर्माना किया है।

क्या है मामला
कपूरथला के लाहौरी गेट निवासी पाली शाह ने मोती बाग में एक नया घर बनाने के लिए पी.एस.पी.सी.एल. को अस्थायी मीटर लगाने के लिए 13 जनवरी, 2016 को आवेदन किया था जिसके लिए उन्होंने 6050 रुपए जमा करवा दिए थे परन्तु  मीटर नहीं लगा। वहीं 3 माह के बाद उनके मोबाइल पर 112 दिन का 8050 रुपए बिल अदायगी करने का मैसेज आया तो वह बहुत हैरान हुए। इसकी शिकायत उन्होंने एस.डी.ओ. बिजली बोर्ड जलौखाना से की परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उलटा उन्हें कभी सुविधा केंद्र और कभी बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। इससे परेशान होकर उन्होंने अपना कनैक्शन (कागजों में ही लगे मीटर) काटने की अर्जी दी।

क्या कहा फोरम ने
फोरम ने बताया कि पी.एस.पी.सी. एल. ने उपभोक्ता को 112 दिन के 8050 रुपए के बिल की अदायगी करने के लिए कहा जबकि विभाग की रिपोर्ट अनुसार बिजली की उपभोग मीटर पर रीडिंग 0.004 थी। बिजली विभाग के कागजों में ही लगे मीटर के बिल अनुसार 80 दिन बनते थे परन्तु विभाग 112 दिन की वसूली करना चाहता था। वहीं जब पाली ने फोरम में शिकायत की तो विभाग ने यह मानने के बावजूद कि बिजली का कनैक्शन 30 अप्रैल, 2016 को काट दिया, लगभग 80,000 और 91,000 रुपए के करीब 2 बिल दिसम्बर, 2016 में उपभोक्ता को भेज दिए। फोरम की बैंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए पी.एस.पी.सी. एल. को काम में लापरवाही औरउपभोक्ता को मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करने के कारण 3000 रुपए जुर्माना, 1000 रुपए अदालती खर्च और बिल ठीक करने के हुक्म जारी किए हैं।

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