पावर कॉम ने नहीं बदला मीटर, अब देना होगा मुआवजा

Friday, Dec 22, 2017 - 09:28 AM (IST)

नई दिल्लीः जिला उपभोक्ता फोरम में चल रहे एक मामले में फोरम अध्यक्ष द्वारा एक फैसला सुनाते हुए पावर कॉम कपूरथला को 20,000 रुपए मुआवजे के रूप में उपभोक्ता को अदा करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही एक माह के अंदर मुआवजा न देने पर पावर कॉम को ब्याज सहित राशि अदा करनी होगी।

क्या है मामला
उपभोक्ता सुरिन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. वेद प्रकाश शर्मा, निवासी सुखजीत नगर कपूरथला ने बताया कि उसका बिजली का मीटर दिसम्बर, 2016 को बंद हो गया था जिसकी जानकारी उसे बिजली का बिल आने के बाद मिली। इसकी सूचना उसने विभाग को एक लिखित आवेदन द्वारा दे दी थी तथा शीघ्र मीटर बदलने की मांग की थी। करीब 4 माह बीत जाने के बाद भी पावर कॉम द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सुरिन्द्र शर्मा ने बताया कि इस उपरांत कई बार पावर कॉम को आवेदन देकर मीटर बदलने संबंधी कहा लेकिन स्थिति जस की तस रही। इस पर परेशान होकर उसने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
सारे मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष माननीय करनैल सिंह, सदस्य रजिता सरीन ने पावर कॉम को सेवा में कमी एवं असुविधा व्यवहार का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को असुविधा एवं मानसिक संताप के तौर पर क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 रुपए अदा करने के आदेश दिए। अगर पावर कॉम द्वारा यह राशि 30 दिन के भीतर नहीं अदा की जाती तो पावर कॉम उपभोक्ता को 9 प्रतिशत ब्याज अदा करेगा।

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