PNB घोटालाः मेहुल चोकसी की कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द करने की गुहार
Thursday, Jun 28, 2018 - 11:49 AM (IST)
बिजनेस डेस्कः गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चोकसी ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को रद्द करने के लिए एक विशेष अदालत में अपील की। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी हैं। चोकसी के वकील संजय अबाट ने विशेष सीबीआई अदालत के न्यायमूर्ति जे सी जगदाले के समक्ष यह अपील दायर की।
स्वास्थ्य ठीक न होने का किया दावा
अपनी अपील में चोकसी ने दावा किया कि अपने स्वास्थ्य की वजह से वह यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं। हीरा कारोबारी ने यह भी दावा किया कि वह कहां है इसका खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि उसे कई लोगों से अपनी जान का खतरा है। चोकसी ने कहा कि उसने कभी जांच से बचने का प्रयास नहीं किया और जांच एजेंसियों की ओर मिले सभी पत्राचार का जवाब दिया है। चोकसी ने कहा कि उसका मामला नीरव मोदी से बिल्कुल भिन्न है।
11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
चोकसी ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की पहली प्राथमिकी के आधार पर उसकी संपत्तियों को कुर्क किया, जबकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई से इस पर अपना जवाब देने को कहा। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तय की गई है। विशेष सीबीआई अदालत ने पिछले महीने पीएनबी घोटाले में दायर दूसरे आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।