PMC बैंक घोटालाः बॉम्बे हाईकोर्ट ने RBI से मांगा जवाब, कहा- 13 नवंबर तक दें हलफनामा

Monday, Nov 04, 2019 - 02:24 PM (IST)

नई दिल्लीः पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खातों से कैश निकासी पर लगी रोक के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने खाताधारकों की चिंताओं पर आगामी 13 नवंबर तक आरबीआई को जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर वह आरबीआई के जवाब से संतुष्ट होता है तो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी PIL
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। गत शुक्रवार को इस पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2020 को होगी।

15 लाख से अधिक खाताधारकों के पैसे फंसे
पीआईएल में दिल्ली हाईकोर्ट से पीएमसी बैंक के खातों से कैश निकासी पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश देने की मांग की गई है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक के खातों से कैश निकासी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। पहले ग्राहकों को 6 महीने में अधिकतम 1 हजार रुपए निकालने की अनुमति दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया था। बता दें कि लगभग 15 लाख से अधिक खाताधारकों के पैसे पीएमसी में फंसे पड़े हैं। पैसे फंसे होने की वजह से कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। खाताधारक विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी कोई राहत नहीं मिली है। इस पर खाताधारकों ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था।

 

Supreet Kaur

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