बुकिंग के बाद भी नहीं दिया प्लॉट, अब बिल्डर को लौटानी होगी धनराशि

Friday, May 11, 2018 - 09:42 AM (IST)

नोएडाः जिला उपभोक्ता फोरम से प्लॉट खरीदार को राहत मिली है। फोरम ने ऑक्टागन बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स को आदेश दिया है कि वह खरीदार की जमा धनराशि को 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर के साथ वापस लौटाए।

क्या है मामला
गौरव गोयल निवासी राजनगर गाजियाबाद ने ऑक्टागन बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के देहरादून प्रोजैक्ट में 100 वर्ग गज का प्लॉट 2957.50 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से बुक करवाया था। 12 दिसम्बर, 2006 को 44,362 और 26 फरवरी, 2007 को 44,365 रुपए बिल्डर को दिए थे लेकिन बिल्डर के उस प्रोजैक्ट को संबंधित प्राधिकरण से अनुमति नहीं मिली। जिस पर बिल्डर ने गौरव को हरिद्वार की योजना में प्लॉट लेने को कहा। गौरव ने वहां भी 1,15,700 रुपए का भुगतान कर दिया। कब्जा लेने के लिए अगस्त, 2010 में योजना की साइट पर पहुंचा तो वहां पर फसल खड़ी थी। जब बिल्डर से पूछा तो बताया कि वर्षा ऋतु के बाद विकास कार्य शुरू होगा लेकिन उसी बीच गौरव को पता चला कि बिल्डर ने इस प्लॉट को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। बिल्डर ने कोई और प्लॉट लेने का विकल्प दिया। गौरव ने उसके लिए इंकार कर दिया। फर्जीवाड़ा सामने आने पर गौरव ने बिल्डर से अपना पैसा वापस मांगा तो बिल्डर ने इंकार कर दिया। उसके बाद गौरव ने जिला उपभोक्ता फोरम में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने कई बार बिल्डर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा लेकिन उसकी तरफ  से जवाब नहीं आया। इस पर फोरम ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि बिल्डर खरीदार गौरव को 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित धनराशि, मानसिक उत्पीड़न के 10,000 और वाद व्यय के 5000 रुपए दे।

Supreet Kaur

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