खराब चार्जर से हुआ फोन डैमेज, फ्लिपकार्ट भरेगा 15000 रुपए

Thursday, Mar 30, 2017 - 11:06 AM (IST)

हैदराबाद: डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ऑनलाइन कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को मुआवजे के तौर पर ग्राहक को 15,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। कंपनी ने एक खराब चार्जर ग्राहक को दिया था जिसका इस्तेमाल करने से उसका फोन डैमेज (खराब) हो गया।

क्या है मामला
याचिकाकर्ता डा. अहमद ए.के. इरफानी ने फ्लिपकार्ट से जनवरी, 2016 में 259 रुपए में एक बैटरी चार्जर खरीदा। इरफानी ने जब चार्जर को पावर सॉकेट में डाला और उसे अपने मोबाइल से कनैक्ट किया तो 10 मिनट में ही चार्जर की तार जल गई और फोन भी खराब हो गया। इरफानी ने जब इसकी शिकायत फ्लिपकार्ट से की तो कंपनी ने दूसरा चार्जर देने की बात की लेकिन फोन डैमेज का खमियाजा भरने से मना कर दिया था। खराब सेवा देने का आरोप लगाते हुए इरफानी ने कोर्ट में एक याचिका डाली। उन्होंने रिफंड और मुआवजे की मांग की। फ्लिपकार्ट ने कहा इस दौरान फ्लिपकार्ट ने यह दलील दी कि वह सिर्फ  एक ऑनलाइन वैबसाइट है। उनका प्रोडक्ट की गुणवत्ता से कोई वास्ता नहीं। बाद में उन्होंने दलील दी कि मोबाइल शॉर्ट सर्किट की वजह से डैमेज हुआ था, इसमें चार्जर का कोई दोष नहीं था।

यह कहा कंज्यूमर फोरम ने
फ्लिपकार्ट इस तरह अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि इरफानी ने फ्लिपकार्ट के जरिए ही प्रोडक्ट खरीदा है और इस तरह सर्विस प्रोवाइडर व कंज्यूमर के बीच संबंध है। अगर चार्जर में 110 से 240 वोल्टेज में काम करने की क्षमता है तो वोल्टेज बढऩे की वजह से उसे खराब नहीं होना चाहिए था इसलिए फ्लिपकार्ट को न केवल रिफंड करना होगा बल्कि मुआवजे के तौर पर 15,000 रुपए भी देने होंगे।
 

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