NPS के लिए मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण हुआ जरूरी

Friday, Apr 20, 2018 - 06:18 PM (IST)

नई दिल्लीः पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के लिए बैंक खातों का विवरण तथा मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। वित्‍त मंत्रायल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

प्राधिकरण ने कहा है कि इस फैसले के बाद अंशदाताओं के लिए एन.पी.एस. खातों का संचालन आसान होगा तथा इससे निकलने की प्रक्रिया भी बाधारहित बनेगी। उसने बताया कि एन.पी.एस. में परिचालन संबंधी मुद्दों को बेहतर बनाने और उनमें सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल की जाती है। नया फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसके अलावा नए तथा मौजूदा अंशदाताओं के लिए धनशोधन रोकथाम कानून, विदेशी खाता कर अनुपालन कानून (एफ.ए.टी.सी.ए.) और सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इंटरेस्ट (सी.ई.आर.एस.ए.आई.) के अनुरूप प्रमाणन जमा कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

नए अंशदाताओं के लिए इसके लिए नया पंजीकरण फॉर्म जारी किया गया है जबकि पुराने अंशदाता ऑनलाइन लॉगइन कर एफएटीसीए का स्वप्रमाणन कर सकते हैं।  वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में अंशदाताओं को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई गलती न करें और न ही कोई गलती करें ताकि उनका फॉर्म अस्वीकार न हो। 

नए फॉर्म में होगा ऑप्‍शन  
एन.पी.एस. के नए कॉमन सब्‍सक्राइबर रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म में बैंक अकाउंट डिटेल और मोबाइल नंबर की अनिवार्य जानकारी का कॉलम होगा। जिसे नए सब्‍सक्राइबर्स के लिए भरना जरूरी है। वित्‍त मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा सब्‍सक्राइबर्स को उनके लॉगइन www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login) में ऑनलाइन फाटका सेल्‍फ सर्टिफकेशन सबमिट करने की सुविधा मिलेगी। बयान में कहा गया है कि सब्‍सक्राइबर्स को यह सुनिश्चित करनाहै कि सभी जरूरी जानकारियां फॉर्म में सही तरीके से भरी गई हों। फॉर्म रिजेक्‍ट न हो इसलिए जरूरी है कि कोई कॉलम खाली न हो। 
 

jyoti choudhary

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