कोरोना के संकट में PF करेगा आपकी मदद, घर बैठे ऐसे निकालें राशि

Monday, Mar 30, 2020 - 03:31 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः कोरोना वायरस संक्रमण के चलते श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आने वाले कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 6 करोड़ सदस्‍यों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के लिए महामारी अग्रिम सुविधा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट की भी शुरुआत की है। 

इससे पहले केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए घोषित 21 दिन के लॉकडाउन में लोगों से परेशानी से बचाने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि किसी महामारी की स्थिति में कर्मचारी भविष्‍य निधि सदस्‍यों को नॉन-रिफंडेबल अग्रिम उपलब्‍ध कराने के लिए कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना, 1952 में संशोधन किया गया है।

इस संशोधन के साथ कर्मचारी भविष्‍य निधि सदस्‍य अब अपने कर्मचारी भविष्‍य निधि खाते में जमा राशि के 75 प्रतिशत तक अथवा 3 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्‍ते के बराबर राशि, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के साथ पंजीकृत सभी कामगारों को इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा ईपीएफओ ने लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट सुविधा को भी शुरू किया है, यहां सभी केवाईसी अनुपालन वाले सदस्‍यों को ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी। ईपीएफओ की आधिकारि‍क वेबसाइट पर जाकर सदस्‍य अग्रिम निकासी कर सकते हैं।

तीन दिन में खाते में आ जाएगी रकम
यदि आपके पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से बैंक और आधार की डिटेल जुड़ी हुई है तो फिर आप खुद ही ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक पर जाना होगा। इस प्रॉसेस के लिए आपको अपने एंप्लॉयर के पास भी नहीं जाना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि आपके दस्तावेज पूरे होते हैं तो फिर महज तीन दिन के भीतर ही क्लेम की गई राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।

ऐसे लोग ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे क्लेम
प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का कहना है कि उनकी ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं कि पीएफ की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सके। हालांकि कई मामलों में लोगों को कुछ फिजिकल वर्क भी करना पड़ सकता है। यदि आपका बैंक खाता और आधार यूएएन से लिंक नहीं हैं या फिर आपकी KYC पूरी नहीं है तो फिर आपको निकासी की प्रक्रिया के लिए एंप्लॉयर से संपर्क करना होगा। हालांकि ऐसे मामलों में भी ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि लोगों को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें मदद दी जाए।

jyoti choudhary

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