बिना UAN नंबर के भी निकाल सकते हैं PF का पैसा, यह है तरीका

Wednesday, Aug 28, 2019 - 04:02 PM (IST)

नई दिल्लीः अपने भविष्य निधि (पीएफ) के पैसे को निकालने के लिए, आपको अपना यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) प्रदान करना होगा। यूएएन नंबर आपके नियोक्ता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आप के पास यूएएन नंबर नहीं होता। कई बार कंपनी बदलने पर आप UAN नहीं ले पाते ऐसे समय में, आप अन्य तरीकों का उपयोग करके बिना UAN के अपने पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं।

पीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा जमा किया जाता है। यह पैसा आपकी मासिक वेतन से हर महीने कटता है। यह निवेश कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने की दिशा में किया जाता है। 12 प्रतिशत का समान योगदान, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को मिलकर EPF खाते में किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को ईपीएफ ब्याज राशि के साथ अपना पीएफ मिलता है। भारत में कई लोग अपने पीएफ के पैसे पर निर्भर हैं।

आम तौर पर, आप अपना पीएफ का पैसा या तो भौतिक आवेदन जमा करके या ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ऐसा करने के लिए, हालांकि, आपको एक सक्रिय यूएएन की आवश्यकता होगी, जो आपके आधार, पैन और बैंक खाते के साथ जुड़ा होगा। यदि आपके पास यूएएन नहीं है, तो आप पुरानी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, भौतिक आवेदन जमा करके आप अपना पीएफ पैसा निकाल सकते हैं। सबसे पहले, आपको भौतिक आवेदन जमा करने के लिए आधार-आधारित नया समग्र दावा फॉर्म या गैर-आधार समग्र दावा फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यदि आपने आधार-आधारित नया समग्र दावा फॉर्म डाउनलोड किया है, तो आप इसे भर सकते हैं और अपने पीएफ निकासी के आवेदन को सीधे नियोक्ता के सत्यापन के बिना, क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

jyoti choudhary

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