आप ने भी जमा करवाया है बैंक में कैश, तो लग सकता है भारी जुर्माना!

Monday, Nov 14, 2016 - 06:24 PM (IST)

नई दिल्लीः आयकर विभाग बैंक खातों में बड़ी राशि की अघोषित जमाओं पर सालाना आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) दाखिल किए जाने से पहले ही 200 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना लगा सकता है। आईटी डिपार्टमेंट इसके लिए नोटिस भेजेगा। 

नोट बैन के बाद से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हर बैंक डिपॉजिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि यह पेनल्टी आई.टी.आर. फाइल करने के पहले ही वसूल ली जाएगी।

नोट बदलने के लिए 50 दिन का समय
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 8 नवंबर को 500 रुपए व 1000 रुपए के मौजूदा नोटों को चलन से बाहर कर दिया और ग्राहकों को 50 दिन का समय दिया ताकि वे अपने मौजूदा नोटों को बदल सकें। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यही है कि पुराने नोटों को बदलने की 50 दिन की अवधि में लोग अपने कालेधन को वैध न बना सकें। यदि आय से अधिक प्रॉपर्टी मिली तो इस रकम पर टैक्स के साथ 200 फीसदी पेनल्टी देनी पड़ेगी।

जनधन अकाउंट्स पर भी नजर 
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकों से जनधन अकाउंट पर रेग्युलर रिपोर्ट देने को कहा है।सरकार की नजर देश के 25 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट पर भी है। असल में सरकार को भी इन अकाउंट्स में ब्लैकमनी पहुंचने का डर सता रहा है क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले के बाद ऐसी आशंका है, बहुत से लोग जनधन अकाउंट का यूज ब्लैकमनी को व्हाइट करने में कर सकते हैं। इस बात की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है कि सरकार इस बात को पहले ही कह चुकी है कि वह 2.5 लाख रुपए तक का कैश जमा करने पर किसी तरह की कोई एक्शन नहीं लेगी।

सरकार की नोटबंदी की घोषणा के बाद उन लाखों जनधन खातों में भारी निवेश देखने को मिल रहा है जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ को लेने के लिए खोला गया था।

आई.टी. डिपार्टमेंट कभी भी मांग सकता है रिपोर्ट
सरकार ने इस बारे में लगातार जानकारी दी है कि जिनके पास 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट हैं, वे सेफ हैं। 2.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा के डिपॉजिट पर बैंकों को इस बारे में आईटी डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होगी।


 

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