कर्जदाताओं को भुगतान अदालत के आदेश के बाद रोका: DHFL

Monday, Nov 04, 2019 - 10:32 AM (IST)

नई दिल्लीः कर्ज संकट से जूझ रही आवास ऋण देने वाली कंपनी डीएचएफएल ने रविवार को कहा कि उसने सावधि जमाकर्ताओं सहित अपने कर्जदाताओं को किया जाने वाला भुगतान बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के चलते रोका है। कंपनी की तरफ से यह स्पष्टीकरण कांग्रेस महासिचव प्रियंका गांधी के इस आरोप के एक दिन बाद आया है जिसमें गांधी ने कंपनी को डिफाल्टर बताया और ऐसी डिफाल्टर कंपनी में राज्य के कर्मचारियों का भविष्य निधि का धन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है। 

प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों के खून पसीने की 2,000 करोड़ रुपए की कमाई को ऐसी कंपनी में निवेश कर किसके हितों को साधा गया है। डीएचएफएल ने देर शाम भेजी गई नियामकीय सूचना में कहा है, ‘‘माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस और डीएचएफएल के विवाद में 30 सितंबर 2019 और 10 अक्टूबर 2019 के आदेश में कंपनी को अपने सावधि जमा धारकों सहित किसी भी गारंटीशुदा और बिना गारंटी वाले कर्जदाता को कोई भी भुगतान करने से रोक दिया है।'' 

कंपनी ने कहा है कि उसका संग्रह मजबूत बना हुआ है और उसके सावधि जमाधारकों को भुगतान करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलबध है लेकिन न्यायालय के आदेश के चलते कंपनी यह भुगतान करने में असमर्थ है।
 

jyoti choudhary

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