यात्रीगण ध्यान दें, ट्रेन में इन नियमों का पालन नहीं किया तो होगी जेल! लगेगा भारी जुर्माना
Thursday, Oct 15, 2020 - 11:38 AM (IST)
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में रेल मंत्रालय ने त्योहारों में 392 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने मुसाफिरों के लिए कोरोना वायरस से बचाव रखने के लिए सख्त यात्रा नियम जारी किए हैं। इन नियमों के मुताबिक, मास्क नहीं पहनने, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ भारी जुर्माना के साथ कैद की सजा भी हो सकती है। आरपीएफ ने आगामी त्योहारी मौसम के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
ये गलती की तो होगी जेल
रेल के नए दिशा-निर्देशों में यात्रियों से रेल परिसरों में कुछ गतिविधियां करने से बचने को कहा गया है। इनमें मास्क नहीं पहनना या सही तरीके से नहीं पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करना, कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद या जांच के नतीजे लंबित रहने के दौरान रेल क्षेत्र में या स्टेशन पर आने या ट्रेन में सवार होने या स्टेशन पर स्वास्थ्य टीम द्वारा यात्रा की अनुमति नहीं दिये जाने पर भी ट्रेन में सवार हो जाना आदि शामिल हैं। आरपीएफ ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी गैरकानूनी है।
इन गतिविधियों का रखे ध्यान
रेलवे स्टेशनों पर जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करना तथा कोराना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिये रेल प्रशासन द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने जैसी गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी। आरपीएफ के मुताबिक ये गतिविधियां कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ा सकती है और किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इन गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालो लोगों को रेल अधिनियम की धारा 145,153 और 154 के तहत दंडित किया जा सकता है।
पांच साल की कैद और जुर्माने की सजा
रेल अधिनियम की धारा-145 (नशे में होना या उपद्रव करना) के तहत एक महीने तक की कैद हो सकत है. वहीं, धारा-153 (जानबूझ कर यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत जुर्माना और पांच साल तक की कैद हो सकती है। धारा-154 (लापरवाही से सहयात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।