Parle को कंज्यूमर फोरम का दोहरा झटका

Saturday, Sep 30, 2017 - 12:50 PM (IST)

ठाणे/उदयपुर:  2 अलग-अलग मामलों में उपभोक्ता अदालतों ने बिस्कुट बनाने वाली एक प्रमुख कम्पनी पार्ले और खुदरा विक्रेताओं को बिस्कुट के पैकेट का वजन कम होने और कीड़े लगे बिस्कुट का एक पैकेट बेचने को लेकर उपभोक्ताओं को 39,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।

क्या हैं मामले
पहले मामले में ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण मंच ने मोहम्मद जुबेर शेख की एक शिकायत पर इस सप्ताह की शुरूआत में यह आदेश जारी किया है। शिकायत में कहा गया था कि उसने नवी मुम्बई के सी.बी.डी. बेलापुर इलाके में 25 रुपए का पार्ले-जी बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा था और उसने इस पैकेट के अंदर कीड़े पाए थे। संपर्क किए जाने पर पार्ले के ‘कैटेगरी हैड फॉर बिस्कुट’ मयंक शाह ने कहा कि कम्पनी इस आदेश से अवगत नहीं है। वहीं उदयपुर में पार्ले कम्पनी के बिस्कुट पैकेट्स का वजन घोषित भार से कम निकलने पर अशोक नगर निवासी अनिल अग्रवाल ने शास्त्री सर्कल स्थित उपभोक्ता सुपर मार्कीट से 48 रुपए में 10 पार्ले-जी बिस्कुट के पैकेट खरीदे थे। पैकेट पर 70 ग्राम वजन अंकित था जबकि आभूषण तोलने वाले कांटे पर तोलने पर 21 ग्राम 215 मिली ग्राम वजन कम निकला। बिस्कुट के रैपर का वजन 1 ग्राम 25 मिली ग्राम था।

क्या कहा फोरम ने
अग्रवाल ने परिवाद में बताया कि एक पैकेट में 21 ग्राम वजन कम पाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्पनी ग्राहकों से धोखाधड़ी कर रही है। जिला उपभोक्ता मंच अध्यक्ष रणधीर सिंह नरुका, सदस्य अनुभा शर्मा ने मुम्बई स्थित पार्ले कम्पनी को पैकेट्स के दाम सहित मुकद्दमा खर्च और हर्जाने के 4 हजार रुपए और कीड़े लगे बिस्कुट का एक पैकेट बेचने को लेकर उपभोक्ता अदालत ने 35,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।  

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