मोबाइल पर OTP भेजकर खाता खोलेंगे बैंक

Friday, Dec 09, 2016 - 11:09 AM (IST)

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने अपने नो योर कस्टमर (KYC) नियमों में बदलाव कर दिया है। इससे बैंकों को मोबाइल फोन पर वन टाइम पिन (OTP) का इस्तेमाल करते हुए नए खाते खोलने की इजाजत मिल गई है। 

आर.बी.आई. के इस कदम से बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। आर.बी.आई. ने अपनी वैबसाइट पर एक नोटिफिकेशन में कहा है कि बैंक अपने KYC प्रोसिजर को इलैक्ट्रॉनिक तरीके से पूरा करने के लिए OTP मुहैया करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें ग्राहकों की सहमति लेनी होगी।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन अकाऊंट्स में कुल एक लाख रुपए से ज्यादा रकम नहीं रखी जा सकेगी। आर.बी.आई. के मुताबिक, ऐसे खातों में किसी एक वित्तीय वर्ष में कुल 2 लाख रुपए से ज्यादा रकम क्रैडिट नहीं होनी चाहिए। लोन अकाऊंट्स के मामले में केवल टर्म लोन ही इलैक्ट्रॉनिक KYC का इस्तेमाल करते हुए मंजूर किए जा सकते हैं और मंजूर किए जाने वाले टर्म लोन की मात्रा किसी एक साल में 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आर.बी.आई. ने कहा कि बैंकों को ये खाते खोलने के सालभर के भीतर इनसे जुड़े ग्राहकों के बारे में जांच-पड़ताल करनी होगी और ऐसा न करने पर इन खातों को बंद कर दिया जाएगा।

आर.बी.आई. ने कहा है, 'ग्राहक से इस बात का डिक्लेरेशन लेना होगा कि OTP आधारित KYC का इस्तेमाल करते हुए संबंधित बैंक में या किसी अन्य रेग्युलेटेड इकाई में न तो कोई खाता पहले से खोला गया है और न ही खोला जाएगा।' कमर्शल बैंकों को खोले गए सभी नए खातों से जुड़े KYC डेटा की जानकारी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद अपलोड करनी होगी, जिसमें साफ तौर पर बताना होगा कि खाते E-KYC के जरिए खोले गए। को-ऑपरेटिव बैंक या NBFC जैसी दूसरी इकाइयों को 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद KYC डेटा अपलोड करना होगा।
 

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