गाड़ी चोरी होने पर नहीं मिलेगा क्लेम, दिखानी होंगी दोनों असली चाबियां

Wednesday, Jul 18, 2018 - 02:52 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है और ऊपर से आपके पास गाड़ी की दोनों चाबियां भी नहीं है तो यह खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है। कंपनियों ने अब ऐसा नियम बना दिया है कि गाड़ी चोरी होने की स्थिति में वाहन मालिक को गाड़ी की दोनों चाबियां पेश करनी होंगी। एेसा न होने की सूरत में जल्दी से बीमा क्लेम नहीं मिलेगा।

कंपनियों ने बनाया नियम
हालांकि बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन देश की कई प्रमुख बीमा कंपनियां इसको सख्ती से लागू किया है। कंपनियों का कहना है कि उन्हें फर्जी दावों से निपटने के लिए दो असली चाबियां पेश करने का नियम बनाया है।

लोग हो रहे परेशान
कंपनियां अब वाहन के चोरी हो जाने पर आरसी होने के बावजूद अथॉरिटी लेटर भी मांग रही हैं, जिससे यह साबित हो सके कि चोरी हुए वाहन का वो मालिक है। इसके लिए उनको पुलिस स्टेशन व आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कंपनियां बीमा करने से पहले ग्राहकों को इस बात की जानकारी नहीं दे रही हैं। इससे क्लेम के वक्त लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 

Supreet Kaur

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