दुर्घटना के बाद नहीं दिया दावा, ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी देगी जुर्माना

Saturday, Feb 03, 2018 - 11:27 AM (IST)

रायगढ़ः संचालक को बस दुर्घटना का दावा देने से मना करने वाली इंश्योरैंस बीमा कम्पनी को अब जुर्माने सहित दावे की राशि देनी होगी। बस संचालक के मामले पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने उक्त फैसला सुनाया।

क्या है मामला
विजय बस सर्विस के संचालक विजय गर्ग ने बताया कि उसने अपनी बस का ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी से बीमा कराया था। 12 मार्च 2014 को बस दुर्घटना का शिकार हो गई थी। क्षतिपूर्ति के लिए उसने पूरे जरूरी दस्तावेज जमा करवा कर कम्पनी से 1,14,500 रुपए का दावा मांगा। कम्पनी ने दावा देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि हादसे के समय चालक के पास वैलेड लाइसैंस नहीं था। वहीं बस आप्रेटर ने बताया कि मई 1998 से नवम्बर 2013 तक बने लाइसैंस को रीन्यू करने के लिए आर.टी.ओ. में अप्लाई किया हुआ था। लाइसैंस रिन्यूअल होने से पहले ही दुर्घटना हो गई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इंश्योरैंस कम्पनी ने दावा रद्द करने के अन्य भी कारण गिनाए। परेशान होकर विजय ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने फैसला शिकायतकत्र्ता के पक्ष में सुनाया। फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी को दावा राशि का 75 प्रतिशत यानी 85 हजार 897 रुपए का दावा, 10,000 रुपए मानसिक परेशानी और अदालती खर्च के 2000 रुपए बस आप्रेटर को 1 महीने के अंदर दिए जाने का आदेश दिया। 

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