क्लेम न देने पर SBI इंश्योरैंस कम्पनी को 2.30 लाख देने का आदेश
punjabkesari.in Monday, Sep 03, 2018 - 10:48 AM (IST)
अल्मोड़ाः जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में एस.बी.आई. जनरल इंश्योरैंस कम्पनी से उपभोक्ता को दुर्घटना बीमा की क्लेम राशि न देने पर 2.30 लाख रुपए देने का आदेश दिया है
क्या है मामला
तल्ली चौनली हूना (बज्वाड़) तहसील अल्मोड़ा निवासी पूनम देवी के पति डिगर सिंह ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस में एस.बी.आई. धारानौला शाखा में खाता खोला था। इसके तहत उनके डिगर सिंह का नियमानुसार 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी हुआ था। इस बीच 25 नवम्बर 2015 को उसके पति की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद पूनम ने एस.बी.आई. जनरल इंश्योरैंस कम्पनी से 2 लाख रुपए के भुगतान की मांग की। इस पर कम्पनी के अधिकारियों ने उनसे कई दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। पूनम देवी ने आरोप लगाया कि कम्पनी के अधिकारी उससे बहाना करते रहे और बीमा राशि का भुगतान नहीं किया। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में एस.बी.आई. जनरल इंश्योरैंस कम्पनी के प्रबंधक से पूनम देवी को 2 लाख रुपए की राशि के भुगतान के साथ ही 20 जून 2017 से भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत की दर से ब्याज देने और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25,000 और वाद व्यय के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।