ट्रेन में चोरी हुई तो रेलवे भरे हर्जाना

punjabkesari.in Monday, May 29, 2017 - 10:03 AM (IST)

जबलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रेन में चोरी की घटना को सेवा में कमी के दायरे में रखते हुए रेलवे पर जुर्माना ठोक दिया। इसके तहत रेल प्रबंधक जबलपुर को उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

क्या है मामला
शिकायतकत्र्ता वालेंश लाइन मोतीबाड़ा जबलपुर निवासी रितु शर्मा के अनुसार 4 मई, 2014 को उनकी पक्षकार गोंडवाना एक्सप्रैस से जबलपुर से निजामुद्दीन के लिए बोगी क्रमांक एस-9 की सीट नंबर 66ए 67 पर आरक्षित टिकट लेकर अपने पति विनोद ठाकुर के साथ सफर कर रही थी। ट्रेन में सोने से पहले उन्होंने अपनी 20 ग्राम की सोने की चेन और ड्राइविंग लाइसैंस सहित अन्य कार्ड्स अपने पर्स में रख लिए। इसके बाद पति-पत्नी दोनों सो गए। ट्रेन जब मथुरा से आगे बढ़ी तब कोसीकला रेलवे स्टेशन के समीप किसी व्यक्ति ने पर्स चुरा लिया। पर्स में अन्य सामान के साथ जबलपुर से निजामुद्दीन की टिकट और नई दिल्ली से चंडीगढ़ व चंडीगढ़ से नई दिल्ली तथा नई दिल्ली से जबलपुर की टिकट रखी हुई थीं। इसके अलावा 29,806 रुपए का मोबाइल भी चोरी हो गया। निजामुद्दीन स्टेशन पर जी.आर.पी. थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

यह हुआ फैसला
कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन सुनील कुमार श्रीवास्तव और सदस्य योगेश अग्रवाल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि चूंकि रेलवे ने एक आरक्षित रेल यात्री के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित न करके सेवा में कमी की है, अत: उसे 2 माह के भीतर 17,999 रुपए 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मानसिक प्रताडऩा के एवज में 5000 और मुकद्दमे का खर्च 2000 रुपए अदा करने को कहा गया है।


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