भूषण स्टील के खिलाफ दिवाला याचिका पर आदेश सुरक्षित

punjabkesari.in Thursday, Jul 20, 2017 - 01:21 PM (IST)

नई दिल्ली : नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) ने देश के सबसे बड़े बैंक एस.बी.आई. की भूषण स्टील के खिलाफ दायर दिवाला याचिका पर अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया। न्यायमूॢत एम.एम. कुमार ने पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) की भी भूषण स्टील एंड पावर लि. के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। एन.सी.एल.टी. ने स्टेट बैंक और पी.एन.बी. की याचिकाओं पर 13 जुलाई को भूषण स्टील लि. के साथ-साथ भूषण स्टील एंड पावर लि. को ऋण शोधन कार्रवाई में नोटिस भेजा था और उनसे जवाब देने को कहा गया था। 

दोनों याचिकाएं दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आई.बी.सी.), 2016 की धारा 7 के तहत दायर की गई थीं।एस.बी.आई. भूषण स्टील के मामले में प्रमुख बैंक है जबकि पी.एन.बी. भूषण स्टील एंड पावर के संदर्भ में प्रमुख बैंक है। स्टेट बैंक ने भूषण स्टील से 4295 करोड़ रुपए के साथ 49 करोड़ डालर विदेशी मुद्रा कर्ज की वसूली का दावा किया है।


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