SC का आदेश, 2000 करोड़ रुपए जमा कराए जेपी इंफ्रा

Monday, Oct 09, 2017 - 02:40 PM (IST)

नई दिल्लीः जेपी इंफ्रा की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कंपनी को राहत देने से इंकार करते हुए 2000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया घोषित किए जाने के मामले पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को यह रकम जमा कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद जेपी इंफ्रा ने कोर्ट से राहत देने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हम अपने आदेश में कोई संशोधन नहीं करेंगे।

घर खरीदारों की है चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी इंफ़्रा फ्लैट खरीदारों की देनदारी से बच नही सकता है। 27 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम कंपनी के हितों की चिंता नहीं। कंपनी डूबती है तो डूब जाए, हमें घर खरीदारों की फिक्र है। इन खरीदारों में से ज्यादातर निम्न और मध्यम वर्ग के हैं। फ्लैट खरीदारों का संरक्षण किए जाने की जरूरत है। यह हमारा कर्तव्य है और उन्हें या तो फ्लैट दिया जाना चाहिए या उनका पैसा वापस मिलना चाहिए।

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