CBEC का बयान, GST के तहत ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों को करनी होगी TCS कटौती

Tuesday, Aug 08, 2017 - 05:22 PM (IST)

नई दिल्लीः ऑनलाइन टिकटिंग और अन्य सेवाएं देने वाले ट्रैवल एजेंटों को माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) व्यवस्था में एक प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती (टी.सी.एस.) करनी होगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने आज कहा कि इन एजेंटों को ई-कामर्स आपरेटरों के रूप में वगीकृत किया गया है।

जी.एस.टी. व्यवस्था में ई-कामर्स आपरेटर को उसके द्वारा की गई आपूर्ति के शुद्ध मूल्य का एक प्रतिशत संग्रहण करना होगा। जुटाई गई राशि को स्रोत पर कर कटौती (टी.सी.एस.) कहा जाएगा। हालांकि, इस प्रावधान को कुछ समय के लिए रोक कर रखा गया है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों को ई-कामर्स परिचालक के रूप में वगीकृत किया गया है। ऐसे में उन्हें टी.सी.एस. की कटौती करनी होगी।

सी.बी.ई.सी. ने बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफ.ए.क्यू.) पर स्पष्टीकरण में कहा कि वेबसाइट के जरिए अपने खुद के उत्पाद बेचने वाले पर टी.सी.एस. की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में सिर्फ स्वीकृत जी.एस.टी. ही लगेगा। सी.बी.ई.सी. ने कहा कि इलेक्ट्रानिक कामर्स या ई कामर्स का आशय इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से है। इनमें डिजिटल उत्पाद भी आते हैं। ई-कामर्स आपरेटर वह व्यक्ति होता है जो ई-कामर्स के लिए इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म का परिचालन या प्रबंधन करता है।

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